Agricultural Machinery कृषि यंत्र अनुदान कार्यक्रम
Agricultural Machinery Program किसानों के लिए सूचना:वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्र अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त श्रेणी के उन्नत कृषि यंत्रों पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान देय है। राजकिसान साथी पोर्टल पर 30 जून तक आनलाइन आवेेदन प्राप्त किये जाकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्धारित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी की जायेगी।
विभाग द्वारा स्वीकृति जारी होने से पहले खरीदे गए कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। स्वीकृति की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर Sms के माध्यम से दी जाएगी। अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी से भी स्वीकृति की सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा राजकिसान सुविधा Apps से भी कृषक समय-समय पर अपने आवेदन की अधतन स्थिति देख सकते है।
Agricultural Machinery Program अनुदान के लिए पात्रता:-
राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व रखने, सामान्य या विशेष आवंटी होने या गैर खातेदार होने पर कृषक अनुदान के पात्र है। कृषक के स्वयं के नाम कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होने, स्वयं के नाम भूस्वामित्व नहीं होने की स्थिति में आवेेदक द्वारा स्वयं के पक्ष में राजस्व/ हल्का पटवारी से नोशनल शेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान के पात्र है।
मंदिर भूमि के लिए परिपत्र 13-12-91 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में अनुदान हेतु पात्र है। वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत पट्टाधारक कृषक अनुदान हेतु पात्र है।
Agricultural Machinery Program मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनिवार्यता
योजनान्तर्गत अनुदान हेतु आवेदक कृषक के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना अनिवार्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते है।
तीन वर्ष की कालावधि में एक जनाधार परिवार कृषक को एक बार ही कृषि यंत्र पर अनुदान देय है। इसके साथ ही अगर कृषक द्वारा गत तीन वर्षों में पौध संरक्षण उपकरण पर अनुदान नहीं लिया गया है,तो एक पौध संरक्षण उपकरण पर भी अनुदान ले सकता है।
आवेदक कृषक के स्वयं के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक कृषक के स्वयं के नाम नहीं होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक कृषक मेरा पुत्र/ अविवाहित पुत्री/पति/पत्नी/भाई/माता/पिता है,
तथा यदि मेरे नाम से रजिस्टर्ड ट्रेक्टर पर उन्हे कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम परिवार में सम्मिलित रूप से इसी ट्रेक्टर से खेती करते है, संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीबीटी अनुदान भुगतान के लिए आधार से मोबाइल नंबर व जनाधार से बैंक खाता जुड़ा होना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
- जनाधार, भूस्वामित्व संबंधित नवीनतम दस्तावेज (जमाबंदी/भूमि पासबुक/ जमीन स्वयं के नाम नहीं होने पर नोशनल शेयर प्रमाण पत्र)
- ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण
- क्रय किये जाने वाले यंत्र का कोटेशन जिसमें यंत्र की श्रेणी/बीएचपी का स्पष्ट उल्लेख हो।
- सभी दस्तावेज आनलाइन आवेेदन के समय अपलोड करने है।
Agricultural Machinery Program अनुदान
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत
- एवं अन्य कृषकों को कृषि यंत्र की लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
- कृषि यंत्र की लागत अधिक होने की स्थिति में दिशानिर्देशानुसार निर्धारित अधिकतम देय अनुदान से अधिक अनुदान देय नहीं होगा।
- यंत्र पर कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में अनुदानित लिखा होना अनिवार्य है।
- प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 45 दिन होने से पूर्व ही कृषि यंत्र क्रय करना होगा।
Agricultural Machinery Program कृषकों के लिए यंत्र क्रय करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:-
1 लाख रुपए या इससे अधिक लागत के कृषि यंत्रों के मुख्य फ्रेम पर सामने से नजर आने वाले स्थान पर लेजर कट से सीरीयल नंबर अंकित होना चाहिए। 1 लाख से कम लागत के कृषि यंत्रों पर सामने से दिखाई देने वाले स्थान पर एन्ग्रेवड सीरियल नंबर होने चाहिए।
प्लास्टिक या फाइबर बाॅडी वाले कृषि यंत्रों पर एन्ग्रेवड सीरियल नंबर होने चाहिए। 50000 रूपये या अधिक लागत के कृषि यंत्रो पर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से कामर्शियल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही अनुदान देय होगा।
आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी होने पर आवेेदन आनलाइन ही रिवर्ट किया जाएगा जिसका संदेश आवेेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। कृषक स्वयं या ई मित्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेेदक आनलाइन ही 15 दिन के भीतर पुनः रिसबमिट करें। 15 दिन तक रिसबमिट नहीं होने पर आवेेदन स्वतः निरस्त हो जाएगें।
किसान भाई बहनों से विशेष आग्रह है कि विभाग की समस्त योजनाएं आनलाइन है, किसी भी अनजान व्यक्ती के झांसे में नहीं आयें। अपने क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी /कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त सुचना को ही अधिकारिक मानें।
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