PM Kisan Tractor Subsidy: अब ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत की सब्सिडी
केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर देश के किसानों हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों की खेती को नियंत्रित करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसे प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना नाम दिया गया है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सहायता के लिए राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। यह रस्सी खासकर छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध होती है ताकि किसान ट्रैक्टर खरीद कर कम समय में अधिक खेती कर सके।
इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा किसानों को 20 से 50% तक की राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार का उद्देश्य केवल सब्सिडी प्रदान करना ही नहीं है बल्कि कृषि क्षेत्र को तीव्र गति से विकसित करना है, क्योंकि वर्तमान में कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसलिए ट्रैक्टर जैसी मशीनरी को खरीद कर इस कार्य प्रणाली को बदला जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में कहीं ऐसे छोटे एवं सीमांत किसान है जो हल की मदद से खेती करने में समय व्यय करते हैं उनके लिए यह सब्सिडी योजना बेहद ही ज्यादा लाभदायक है।
PM Kisan Tractor Subsidy के उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना कामाख्या उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से सशक्त बनाना है ताकि वह खेती में कम समय कम मेहनत और कम लागत में अधिक उत्पादन कर सके। इस सब्सिडी योजना के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और खेती को मेहनतभरी पारंपरिक वीडियो से निकलकर आधुनिक बनाया जाएगा। इसके कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी क्योंकि ट्रैक्टर से समय की बचत होगी जिससे अधिक फसल चक्र संभव हो पाते हैं। तथा खेत की जुताई बुवाई और कटाई तेजी से और बेहतर ढंग से होती है जिससे फसल की गुणवत्ता और मात्र दोनों में वृद्धि होती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को हार्दिक मदद दी जाएगी क्योंकि ट्रैक्टर में नहीं होते हैं जिन्हें सभी किसान नहीं खरीद पाते हैं इस योजना के तहत 50% तक सब्सिडी दी जाती है जिससे किसानों का आर्थिक बहुत कम हो जाता है।
किसे मिलेगा सब्सिडी लाभ ?
केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए किसान का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। तथा योजना हेतु आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जब की अधिकतम आयु 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथा उसके पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए, और किस द्वारा पहले से किसी अन्य ट्रैक्टर योजना का लाभ न लिया हुआ होना चाहिए, और मुख्य बात यह है कि इस योजना के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा।
तथा प्रधानमंत्री ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर की कीमत के अनुसार 20 से 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी और यह सब्सिडी राज्य सरकार पर निर्भर करती है क्योंकि अलग-अलग राज्यों में सरकार द्वारा अलग-अलग आधार पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा ट्रैक्टर खरीदने पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। और योजना में आवेदन करने के लिए किसान के पास जरूरी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के कागजात, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया राज्य सरकार की कृषि विभाग के माध्यम से की जाती है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं लेकिन यह सुविधा आपके राज्य पर निर्भर करती है :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राज्य की कृषि विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
- प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना या यंत्रीकरण योजना वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
- नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें उसके पश्चात यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
- संपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें तथा व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।
- फॉर्म को सबमिट करें और रेफरेंस नंबर को नोट करके रखें।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए :- यहाँ से करें आवेदन