Palanhar Scheme: पालनहार योजना आवेदन शुरू बच्चों को मिलेंगे ₹2500
राजस्थान सरकार द्वारा निराश्रित और जरूरतमंद बच्चों के पालन पोषण के लिए अनेक प्रकार की योजना निकाली जा रही है वर्तमान में सरकार द्वारा एक नई योजना चलाई गई है इसे पालनहार योजना नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के निराश्रित और अनाथ बच्चों को पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राशि उपलब्ध करवाई जाती है ताकि बच्चों के पालन पोषण शिक्षा और विकास के रूप में सहायता मिल सके और उन्हें अनाथालय ना जाना पड़े। और उनके रिश्तेदार या परिवार द्वारा बच्चों के पालन पोषण पर उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में राशि उपलब्ध करवाई जाएगी यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से बच्चों के पालन पोषण शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं की चीजों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है उसके अलावा बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जिसके कारण अनाथ बच्चों को एक सुरक्षित जीवन एवं आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बनने का अवसर मिलेगा और उन्हें सहयोग भी मिलेगा।
Palanhar Scheme क्या है ?
पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जो ऐसे बच्चों को लाभ देती है जिनके माता-पिता नहीं है या जिनके माता-पिता किसी कारणवश उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। इस योजना के तहत बच्चों को संस्थान में न रखकर किसी परिचित रिश्तेदार या समुदाय के व्यक्ति के घर में पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी। तब इसका उद्देश्य केवल कुछ श्रेणियां के बच्चों को सहारा देना था लेकिन बाद में इसमें और भी श्रेणियां जोड़ी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को मदद मिल सके।
पालनहार स्कीम के उद्देश्य
- अनाथ या बेसहारा बच्चों को सहयोग यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है या किसी कारणवश से उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं उन्हें संस्थागत देखभाल की बजाय परिवार के वातावरण में पालन पोषण देना।
- पालनहार को हर महीने नियत राशि प्रदान की जाती है ताकि वह बच्चों की शिक्षा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी कर सकें।
- बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें अपने रिश्तेदारों या परिचितों के साथ घर में रखना।
- बच्चों को स्कूल या आंगनबाड़ी से जोड़ना ताकि उनकी शिक्षा और विकास में कोई बाधा ना आए।
- ऐसे बच्चों को गरीबी और अकेलेपन की स्थिति से बाहर निकाल कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
- योजना का उद्देश्य है कि बच्चे सम्मान पूरक और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सके।
योजना में पात्र बच्चे एवं मिलने वाला लाभ ?
- अनाथ बच्चे
- मृत्यु दंड या आजीवन कारावास पाए हुए अभिभावकों के बच्चे
- निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा के अधिकतम 3 बच्चे
- पुनर्विवाह विधवा के पूर्व पति से उत्पन्न बच्चे
- HIV/ AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- तलाकशुदा या परित्यत्ता महिला के बच्चे।
- विकलांग अभिभावकों के बच्चे तथा नाता प्रथा में छोड़ी गई महिला के बच्चे।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि 0 से 6 वर्ष तक ₹500 प्रति महीने होगी और 6 से 18 वर्ष तक ₹1000 प्रतिमा की राशि मिलेगी तथा वार्षिक सहायता कुछ श्रेणियां को छोड़कर ₹2000 की मिलेगी। और योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बालक का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पालनहार का पहचान पत्र, स्कूल या आंगनबाड़ी पंजीकरण प्रमाण एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ( जहां पर लागू हो)।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- राजस्थान सरकार की https://sje.rajasthan.gov.in ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
- पालनहार योजना के सेक्शन में जाँए।
- ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
- भामाशाह या जन आधार नंबर से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरे और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और रसीद या क्रमांक को सुरक्षित रखें।