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Palanhar Scheme

Palanhar Scheme: सरकार द्वारा समय-समय पर बच्चों के लिए एवं महिलाओं के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके माध्यम से राज्य के निराश्रित और अनाथ बच्चों को अलग-अलग श्रेणी के अनुसार आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत बच्चों का लालन पोषण, शिक्षा और विकास के लिए सहायता करना है जिससे कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों को भी शिक्षा दी जा सके एवं वह भी अपना भविष्य में कैरियर सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा अनाथ बच्चों को अनाथालय भेजने से बचाकर उन्हें समाज में ही रहकर अपना जीवन यापन करने के लिए इस योजना के तहत सहायता की जा रही है इसके अलावा बच्चों को निकटतम रिश्तेदारों या परिचित व्यक्तियों के साथ रहने का अवसर उपलब्ध करवाया जाता है जिससे वह सुरक्षित और पारिवारिक माहौल में रहकर सामाजिक रूप से स्वस्थ एवं विकसित हो सकते हैं।

इसके माध्यम से बच्चों का लालन पालन शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है इसके अलावा बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में उन्होंने अच्छी शिक्षा देने के लिए भी यह योजना एक महत्वपूर्ण साबित हो रही है इसके अलावा अनाथ बच्चों को एक सुरक्षित जीवन और शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त नागरिक बनने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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योजना का मुख्य उद्देश्य

पालनहार योजना के तहत अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है इसके माध्यम से बच्चों को संस्थागत वातावरण से बचाकर अपने पारिवारिक माहौल शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करने के लिए मदद करना है एवं वर्तमान में ऐसे बच्चे जो निराश्रित है अपने भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा हैं।

Palanhar Scheme

पालनहार योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जा रहा है जिनके माता-पिता दोनों नहीं है या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता लिए कोई न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या आजीवन का कारावास सुनाया गया है एवं विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है एवं बच्चों के परिवार की वार्षिक आय 120000 रुपए से कम होनी चाहिए इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को भी इस योजना के तहत जोड़ा गया है इसके अलावा जीरो से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र पर एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को विद्यालय भेजना अनिवार्य है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकें।

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2500 रुपए हर महीने मिलेंगे

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनाथ श्रेणी के बच्चों को जीरो से 6 वर्ष तक ₹1500 एवं 6 से 18 वर्ष तक ₹2500 हर महीने दिया जाता है इसके लिए बच्चों को विद्यालय या व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में भेजना अनिवार्य है इसके अलावा अन्य सभी श्रेणियां के बच्चों को जीरो से 6 वर्ष तक 750 रुपए एवं 6 से 18 वर्ष तक ₹1500 प्रतिमाह दिया जाता है इसके अलावा सरकार द्वारा सभी श्रेणियां के बच्चों को ₹2000 की राशि हर वर्ष प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं एक साथ खरीद सकते हैं सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लाभार्थी के खाते में सीधा स्थानांतरित किया जाता है।

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पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास उसका फोटो आधार कार्ड जन आधार कार्ड मोबाइल नंबर बैंक खाता विवरण आय प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है इसके अलावा बच्चों का आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र जीरो से 6 वर्ष की आयु के मध्य आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र ओर 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आवेदन फार्म नजदीकी ई-मित्र या आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं।

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